पुडुचेरी - पुडुचेरी में एक रेस्टोरेंट की बिरयानी में कीड़ा मिलने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मामले में रेस्टोरेंट को दोषी मानते हुए न सिर्फ जुर्माना लगाया, बल्कि ग्राहक को अनोखा मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
बिरयानी में मिला था मरा हुआ कीड़ा
जानकारी के अनुसार, पी. सुंदरकुमारा मणिकंदन नामक व्यक्ति 8 दिसंबर 2025 को अपने कुछ दोस्तों के साथ ‘बिरयानी एंड रेस्टोरेंट’ में खाना खाने पहुंचे थे। सभी ने मिलकर 558 रुपये की बिरयानी ऑर्डर की थी। भोजन के दौरान बिरयानी में एक मरा हुआ कीड़ा मिलने से वे हैरान रह गए।
फोटो-वीडियो बनाकर दर्ज कराई शिकायत
मणिकंदन ने घटना का फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और रेस्टोरेंट प्रबंधन से शिकायत की। आरोप है कि शिकायत के बावजूद रेस्टोरेंट की ओर से संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद मामला बढ़ गया और पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग का रुख किया।
उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट को ठहराया दोषी
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने फोटो, वीडियो और अन्य सबूत आयोग के सामने पेश किए। साक्ष्यों की जांच के बाद आयोग ने रेस्टोरेंट को सेवा में कमी और खाद्य गुणवत्ता में लापरवाही का दोषी माना। आयोग ने अपने फैसले में रेस्टोरेंट को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को लगातार 5 रविवार तक 10 प्लेट बिरयानी मुफ्त उपलब्ध कराए। इसके अलावा रेस्टोरेंट पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया।
खाद्य सुरक्षा को लेकर दिया संदेश
यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों और खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ग्राहकों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती।