कोलकाता: बंगाल और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को एक महिला की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने, कथित तौर पर मारपीट, गलत तरीके से बंधक बनाने और आपराधिक धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की। गिरफ्तारी के बाद पोरेल को चुंचुड़ा अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मामले की जांच हुगली ग्रामीण पुलिस और मोगरा थाना पुलिस कर रही है।
मेडिकल छात्रा ने लगाए गंभीर आरोप
मामले की शिकायत कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने मोगरा थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक, महिला और पोरेल की मुलाकात जनवरी 2023 में हुई थी और इसके बाद दोनों के बीच करीब साढ़े तीन साल तक संबंध रहे। महिला का दावा है कि दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर बातचीत भी हुई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि शादी का भरोसा देकर पोरेल ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि अदालत के अंतिम फैसले से अभी नहीं हुई है।
दिल्ली में बंधक बनाने और प्रताड़ना का आरोप
शिकायत में महिला ने अप्रैल 2026 की एक कथित घटना का भी उल्लेख किया है। उसके अनुसार, दिल्ली में पोरेल से मिलने के दौरान उसे एक स्थान पर कथित तौर पर जबरन रोका गया और भोजन तक नहीं दिया गया। महिला ने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। शिकायत के मुताबिक, उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे चिकित्सकीय सहायता की जरूरत पड़ी।
निजी तस्वीरों और वीडियो को लेकर भी आरोप
महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसकी सहमति के बिना कुछ निजी क्षणों को रिकॉर्ड किया गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, बाद में इन तस्वीरों और वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे और उसके परिवार को डराने की कोशिश की गई। मामले में पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़े साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है।
हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस कार्रवाई
बताया गया है कि पुलिस की शुरुआती कार्रवाई से असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित करने के निर्देश दिए। अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने जांच तेज की और पोरेल को गिरफ्तार किया।
किन कानूनी प्रावधानों में मामला दर्ज?
पुलिस के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। इनमें शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने से संबंधित प्रावधान के साथ-साथ कथित आपराधिक धमकी, मारपीट और गलत तरीके से रोकने से जुड़े आरोप शामिल हैं। महत्वपूर्ण रूप से, किसी व्यक्ति पर आरोप लगना दोष सिद्ध होना नहीं है। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरोपों की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।
बंगाल और IPL में पोरेल की पहचान
अभिषेक पोरेल बंगाल के विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं। 2023 में ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद उन्हें दिल्ली कैपिटल्स की टीम में शामिल किया गया था। इसके बाद उन्होंने IPL और घरेलू क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी तथा विकेटकीपिंग से पहचान बनाई। वे बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट के अलावा इंडिया-ए स्तर पर भी खेल चुके हैं।
जांच जारी, जवाब का इंतजार
फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े आरोपों, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और शिकायत में बताए गए घटनाक्रम की जांच कर रही है। पोरेल की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत कानूनी पक्ष सामने आना बाकी है। मामले में अदालत के अंतिम निर्णय के बाद ही आरोपों की पुष्टि या खारिज होने की स्थिति स्पष्ट होगी।