घर बैठे मतदान करने की सुविधा
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग से वोट डालने की सुविधा दी गई है। जिसके तहत बुजुर्ग और दिव्यांग घर बैठे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वोट फ्रॉम होम की पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता और सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा। पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग कराई जाएगी। इंदौर जिले में 80 साल से अधिक उम्र और दिव्यांगों के मतदान की प्रक्रिया 06 नवंबर से 09 नवंबर 2023 तक होगी और मतदान दल के लौटने के बाद बैलेट पेपर प्रशासनिक संकुल भवन के जिला कोषालय कार्यालय में जमा किया जाएगा।वोट फ्रॉम होम की प्रक्रिया
1- वोट फ्रॉम होम के अभ्यर्थियों को पोस्टल बैलेट के जमा होने और प्राप्त करने की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी देंगे। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी चाहे तो अपना प्रतिनिधि (जिसमे बी.एल.ए भी शामिल हैं) इस प्रक्रिया को देखने के लिए नियुक्त कर सकते हैं लेकिन इसकी सूचना अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी। मतदाताओं को बी.एल.ओ. के माध्यम से मतदान के दिन और समय की सूचना अलग से दी जाएगी। राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों या उनके अधिकृत व्यक्ति भी मौजूद रह सकेंगे।
2- 80 वर्ष की उम्र पार करने वाले बुजुर्ग और 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग मतदाता इस बार अपने घर से मतदान कर सकेंगे। घर से मतदान करने के लिए पूरी पोलिंग पार्टी लगाई जाएगी।
3- इस सुविधा के तहत, 80 साल से अधिक आयु वाले 864 मतदाता, और 40% से अधिक दिव्यांग और नेत्रहीन मतदाताओं को अपने घर से मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। होम वोटिंग का विकल्प चुनने के बाद, मतदाता 17 नवंबर को मतदान केंद्र पर मतदान नहीं कर पाएंगे।
4- पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, माइक्रोआब्जर्वर, वीडियोग्राफर, बीएलओ, और सुरक्षा कर्मी की एक टीम होगी।
5- जिसके घर मतदान होगा, वहां एक कमरे में मतदान केंद्र जैसा कंपार्टमेंट तैयार किया जाएगा और इसके बाद मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। यह सारा काम सेक्टर ऑफिसर के सुपरविजन में किया जाएगा।
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