मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 के लिए नई तबादला नीति जल्द लागू हो सकती है। बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने इसके संकेत दिए। अब सामान्य प्रशासन विभाग इस नीति का ड्राफ्ट तैयार करेगा, जिसे अप्रैल के अंत तक कैबिनेट में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
एक माह के लिए हटेगी तबादला पाबंदी
इस बार भी एक माह के लिए तबादलों पर लगी रोक हटाई जाएगी। हालांकि, सभी विभागों में कुल तबादलों की संख्या संबंधित कैडर के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। बैठक के दौरान मंत्रियों और विधायकों ने भी तबादला प्रतिबंध हटाने की मांग रखी।
प्रभारी मंत्रियों को मिलेंगे अधिकार
नई नीति में प्रभारी मंत्रियों को पूर्व की तरह तबादलों के अधिकार दिए जाएंगे। जिला स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तावित किए जाएंगे। मंत्री इन सूचियों में बदलाव कर सकेंगे और उनकी मंजूरी के बिना कोई भी आदेश जारी नहीं होगा।
कलेक्टर के माध्यम से होंगे प्रस्ताव
नीति के अनुसार जिला स्तर पर तबादला प्रस्ताव कलेक्टर के जरिए भेजे जाएंगे। इसके बाद अंतिम स्वीकृति संबंधित मंत्री की होगी, जिसके बाद ही तबादला आदेश जारी किया जाएगा।