पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने आज यानी की शनिवार को इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। हालांकि, पाक के पूर्व पीएम इमरान खान के पास इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करने का मौका है।
इमरान पर सरकारी उपहार बेचने का आरोप
आपको बता दें कि, इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने पूर्व पीएम इमरान खान को संपत्ति छिपाने और सरकारी उपहार बेचने के मामले में दोषी करार दिया है। पूर्व पीएम खान के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट के जज पर पहले ही पक्षपात करने का आरोप लगा दिया था। इमरान खान को सजा दिए जाने के खिलाफ पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
कोर्ट ने इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई है
दरअसल, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना मामले में राहत की मांग करने वाली पूर्व पीएम इमरान खान की याचिका पहले ही खारिज कर चुका है। इमरान खान के ऊपर तोशाखाना से अपने पास रखे उपहारों का विवरण 'जानबूझकर छिपाने' का आरोप है। इन आरोपों के साबित होने के बाद ही कोर्ट ने इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई है। वहीं अब कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान की पार्टी PTI की तरफ से कहा गया है कि, यह बिल्कुल शर्मनाक और घृणित है। सरकार इमरान खान को अयोग्य ठहराने और जेल में डालने की साजिश कर रही है।
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