इस्लामाबाद: भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभियोग पर स्थगन (Imran Khan) आदेश जारी किया है। दूसरी ओर अल कादिर ट्रस्ट मामले में जमानत को लेकर सुनवाई के लिए इमरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां सुनवाई शुरू होते ही हंगामा मच गया।
पेशी के दौरान इमरान समर्थक वकीलों ने कोर्ट रूम में इमरान के नारों से हंगामा कर दिया, जिससे जज रूम छोड़कर चले गए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। साथ ही उन्हें हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
इमरान खान ने कहा- उन पर 145 केस दर्ज
पूर्व पीएम ने कहा कि उनके खिलाफ 145 केस दर्ज हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी एक आतंकी की तरह की गई। वहीं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनपर यह कार्यवाही अवैध थी।
पूर्व पीएम की इस्लामाबाद हाईकोर्ट से की गई थी गिरफ्तारी
बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी के प्रमुख इमरान खान (Imran Khan) को मंगलवार को अर्धसैनिक बलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था। पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को इमरान को स्थानीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे तक पेश करने का निर्देश दिया था। खान को कड़ी सुरक्षा में अदालत लाया गया।
पीठ ने जताई नाराजगी
पीठ ने अलकादिर ट्रस्ट मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाक रेंजरों द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने के तरीके पर भी गहरी नाराजगी जताई और अधिकारियों को उन्हें उसके समक्ष पेश करने का आदेश दिया।
SC ने कहा- आपकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है
कोर्ट रूम में इमरान (Imran Khan) के प्रवेश करते ही अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए और पीठ ने सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस बंदियाल ने इमरान से कहा, 'आपको देखकर अच्छा लगा। हमारा मानना है कि आपकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शुक्रवार को मामले की सुनवाई करनी चाहिए और वह जो भी फैसला दे, आपको स्वीकार करना होगा।'
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