जम्मू-कश्मीर के राजौरी शहर में शुक्रवार को धारा 144 लागू कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को अपने वाहनों में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर घोषणा करते हुए सुना गया। जिसमें पुलिस ने लोगों से घर के अंदर रहने और दुकानें नहीं खोलने के लिए कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक जमीन पर दो समुदायों का विवाद बढ़ जाने की वजह से इस इलाके में स्थिति तनाव पूर्ण हो गई है। प्रशासन में एतियातन धारा 144 लागू कर दी है।
सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कुर्क किया गया है
तहसीलदार के एक आदेश के अनुसार, जमीन को सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कुर्क किया गया है और सक्षम अदालत द्वारा मामले का फैसला होने तक एसएचओ के 'स्पुर्दनामा' में रखा गया है। गुरुवार को दोनों समुदाय के लोगों को जमीन के एक हिस्से को लेकर अपना अपना दावा किया था। जिसके बाद हिंदू समुदाय के लोग इस जगह को मंदिर की जगह बता रहे थे और मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद की। जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ था।
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पूरे शहर में धारा 144 को लागू करके सख्त पाबंदी लगा दी।
इसे देखते हुए सुबह 5 बजे के करीब प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 को लागू करके सख्त पाबंदी लगा दी। न तो कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल सकता है और न ही कोई वाहन सड़कों पर चल सकता है। सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवान लगातार पहरा दे रहे है और जो भी सड़कों पर निकल रहे है उन्हें वापस घरों को भेजा जा रहा है।
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