सपा के सीनियर नेता आजम खान अब वोट नहीं दे पाएंगे। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधि कानून की धारा 16 के तहत कार्यवाही करते हुए उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया है। बता दें कि, रामपुर सदर सीट के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने आजम खान का वोट देने का अधिकार छीनने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी और अब उनसे वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया है।
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बाजेपी नेता आकाश सक्सेना ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, इस पत्र में कहा गया था कि, भ्रष्ट आचरण व भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को कोर्ट ने 3 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा दोष सिद्ध होने के बाद हुई। बता दें कि, आजम खान की विधानसभा रद्द होने के कारण ही रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। चूंकि, आजम सजायाफ्ता है, इस कारण चुनाव आयोग ने धारा 16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है और उनका नाम मतदाता सूची से भी काट दिया गया है।
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