कोलकाता: पश्चिम बंगाल के भांगर स्थित विजयगंज बाजार में हुए बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ा कदम उठाया है। मामले में कैनिंग पूर्व के पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक शौकत मोल्ला के खिलाफ अब UAPA की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं।
NIA ने विशेष अदालत में दाखिल की थी अर्जी
UAPA की धाराएं जोड़ने के लिए NIA ने शुक्रवार को अपनी विशेष अदालत में आवेदन किया था। एजेंसी की ओर से रखी गई दलीलों और जांच में सामने आए तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आवेदन को मंजूरी दे दी।
चुनाव से पहले अशांति फैलाने का आरोप
NIA सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान ऐसे कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, जिनसे चुनाव से पहले इलाके में अशांति फैलाने के लिए बम तैयार करने और विस्फोट की घटना से जुड़े पहलुओं पर जांच आगे बढ़ी है।
जांच में मिले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई
केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि अब तक की जांच में मिले तथ्यों के आधार पर इस मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA की धाराएं जोड़ना जरूरी माना गया। इसी आधार पर अदालत से अनुमति मांगी गई थी।
अदालत की मंजूरी के बाद UAPA भी शामिल
विशेष अदालत से अनुमति मिलने के बाद शौकत मोल्ला के खिलाफ दर्ज मामले में UAPA की धाराएं औपचारिक रूप से जोड़ दी गई हैं। इस कार्रवाई के बाद मामले की जांच का दायरा और कानूनी प्रक्रिया दोनों महत्वपूर्ण हो गए हैं।
NIA की जांच जारी
NIA अब मामले में सामने आए तथ्यों, बम विस्फोट से जुड़े घटनाक्रम और आरोपों की कड़ियों की आगे जांच कर रही है। एजेंसी की जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।