Business: अगर आप भी टैक्स (Income Tax) जमा करने के दायरे में आते हैं, और अभी तक आपने ITR फाइल नहीं किया है। तो आपको बता दें कि असेसमेंट इयर 2022-23 (AY2022-23) के लिए लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न भरने की आज यानि 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। अगर आज आप रिटर्न नहीं भरते हैं, तो ये आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल के लिए अच्छा नहीं होगा।
इन लोगो को जमा करना होगा ITR
ITR जमा वे लोग करते है जिनकी सैलेरी या बिजनेस से टैक्सेबल आय 5 लाख से अधिक है और अगर आपने आईटीआर जमा करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 तक किसी भी वजह से अपना रिटर्न जमा नहीं किया था। उन्हें अपना आईटीआर जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक जमा करना होगा। और अगर आपसे रिटर्न भरने में पहले कोई कोई गलती हो गई थी, तो वे भी इस तारीख तक अपना रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
कितना जुर्माना देना होगा
अगर आप अपना टैक्स समय पर जमा नहीं करते हैं, तो आयकर अधिनियम के नियमों के अनुसार आपको जुर्माना देना होता है, हालांकि जुर्माना आपकी इनकम पर निर्भर करता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से अधिक है, तो 5,000 रुपये जुर्माना देता होता है। वहीं, 5 लाख से कम होने पर एक हजार रुपये और अगर 2.50 लाख से कम है, तो कोई जुर्माना नहीं देना होगा।
पहले के मुकाबले देना होगा अधिक टैक्स
आप आयकर के दायरे में आते हैं और 31 दिसंबर तक आईटीआर जमा नहीं किया है, तो आयकर विभाग आपको आईटीआर जमा नहीं करने को लेकर नोटिस जारी कर सकता है। ऐसे में आपको आईटीआर जमा करने के साथ पहले के मुकाबले अधिक टैक्स भरना पड़ सकता है।
बढ़ रही टेक्स देने वालों की संख्या
CBDT (Central board of dierect tax) की ओर से 17 दिसंबर को जारी किए गए बयान में कहा गया था कि देश में 96.50 प्रतिशत आईटीआर वेरिफाइड हो चुके हैं। रिफंड प्रोसेस तेज होने के कारण पिछले साल के मुकाबले रिफंड भी 109 प्रतिशत तक पहुंच चुका है।
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