मध्यप्रदेश में CBI को जांच के लिए अब सरकार से इजाजत लेनी होगी. गृह विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि अब सीबीआई को जांच के लिए सरकार की लिखित अनुमति लेनी जरूरी होगी. यह व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी, जबकि सरकार ने मंगलवार 16 जुलाई को यह नोटिफिकेशन जारी किया था.
गृह विभाग के अफसरों ने जानकारी दी है कि यह व्यवस्था पहले से लागू थी, लेकिन अभी भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है, जिस वजह से नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी था. वरना कोर्ट में चल रहे विचारधीन केस प्रभावित हो सकते थे. मध्यप्रदेश सरकार ने जारी आदेश में कहा है कि किसी भी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी या राज्य में आने वाली संस्था की जांच करनी हो तो सीबीआई को मध्यप्रदेश शासन से लिखित मंजूरी लेनी होगी.
मध्यप्रदेश में CBI को जांच के लिए अब सरकार से इजाजत लेनी होगी. गृह विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि अब सीबीआई को जांच के लिए सरकार की लिखित अनुमति लेनी जरूरी होगी. यह व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी, जबकि सरकार ने मंगलवार 16 जुलाई को यह नोटिफिकेशन जारी किया था. गृह विभाग के अफसरों ने जानकारी दी है कि यह व्यवस्था पहले से लागू थी, लेकिन अभी भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है, जिस वजह से नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी था. वरना कोर्ट में चल रहे विचारधीन केस प्रभावित हो सकते थे. मध्यप्रदेश सरकार ने जारी आदेश में कहा है कि किसी भी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी या राज्य में आने वाली संस्था की जांच करनी हो तो सीबीआई को मध्यप्रदेश शासन से लिखित मंजूरी लेनी होगी.
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