मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद शनिवार से इस लोकतांत्रिक पर्व का आधिकारिक आगाज हो चुका है। इसकी शुरुआत आज नोमिनेशन फाइल करने की शुरुआत के साथ हो रही है। प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक नामांकन कर सकेंगे। हालांकि इन 10 दिनों के दौरान उम्मीदवार को नामांकन भरने के लिए महज 6 दिन ही मिलेंगे। 4 दिन दशहरा-शनिवार-रविवार का अवकाश रहेगा। नामांकन के लिए उम्मीदवार 100 मीटर के दायरे में अपने साथ चार लोगों को ले जा सकेंगे।
नामांकन के दौरान गाइडलाइन का करना होगा पालन
सूबे की 230 विधानसभा सीटों पर कलेक्टोरेट में रिटर्निंग अधिकारी नामांकन लेंगे। जिस जगह नामांकन लिए जाएंगे, वहां 100 मीटर के दायरे में सुरक्षा का कड़ा इंतजाम होगा। वहां उम्मीदवार सहित पांच लोग ही नामांकन दाखिल करने जा सकेंगे। 100 मीटर के दायरे में उम्मीदवार 3 गाडियां ही ला सकेंगे। नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन बनाई गई है। जिसका उन्हें सख्ती से पालन करना होगा।ये होंगी उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन
- उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी के सामने खुद मौजूद रहकर नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उम्मीदवार के साथ 4 अन्य लोग भी रह सकते हैं।
- सुविधा एप के जरिए वे ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं।
- प्रत्याशी जमानत राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।
- नामांकन फॉर्म के साथ उम्मीदवार को फॉर्म-2 बी नामांकन फॉर्म, फार्म 26, शपथ पत्र और बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी जरूरी दस्तावेज भी पेश करने होंगे।
- आपराधिक रिकार्ड के प्रकाशन के लिए प्रारूप सी-1 और सी-4 देना होगा।
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