रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब प्रेमियों को झटका देते हुए आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने देशी और विदेशी शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगा। नई ड्यूटी दरें छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई हैं।
नई व्यवस्था के तहत अब विदेशी शराब पर कीमत (RSP) के आधार पर अलग-अलग ड्यूटी तय की गई है। यानी अब जितनी महंगी शराब होगी, उस पर उतना ही अधिक टैक्स देना पड़ेगा। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है।
सरकार ने सिर्फ विदेशी शराब ही नहीं, बल्कि देशी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी नई ड्यूटी दरें लागू करने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि शराब कंपनियों द्वारा नए रेट ऑफर (RSP) जारी किए जाने के बाद बाजार में शराब की कीमतें और बढ़ सकती हैं।
नए नियमों के अनुसार अब शराब की सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा, जिससे सरकार को राजस्व वसूली में आसानी होगी। वहीं, सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर तय की गई है, ताकि उन्हें सीमित राहत मिल सके।
सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य के राजस्व में इजाफा होगा और आबकारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा। हालांकि, आम उपभोक्ताओं के लिए यह फैसला महंगाई बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।
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