मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है कि अब एलपीजी (LPG) से चलने वाले वाहनों में बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। प्रशासन के मुताबिक, आकस्मिक दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एलपीजी किट लगे वाहनों में सुरक्षा जोखिम को ध्यान में रखते हुए बच्चों के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्यवाही
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को इस संबंध में सूचित कर दिया है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्कूल परिवहन में इस्तेमाल होने वाले सभी वाहनों के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग समय-समय पर जांच कर नियमों के पालन को सुनिश्चित करेगा।
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