शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों में प्रथम प्रवेशित कक्षा में निशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं।
आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 2 अप्रैल को किया जाएगा। इस संबंध में समय-सारिणी भी जारी कर दी गई है। सभी जिला कलेक्टरों एवं संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं। समय-सारिणी और दिशा-निर्देश आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।
मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों और उनमें उपलब्ध कक्षाओं की सीटों का पोर्टल पर प्रदर्शन 9 मार्च से किया जाएगा। वहीं, वंचित समूह और कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 13 मार्च से 28 मार्च के बीच जमा कर पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ पात्रता संबंधी कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
नर्सरी/केजी-1/केजी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 से साढ़े 4 वर्ष और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष से अधिक से साढ़े 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है।
14 से 30 मार्च तक दस्तावेजों का सत्यापन
ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदकों को इसी अवधि में त्रुटि सुधार का भी अवसर मिलेगा। 14 मार्च से 30 मार्च के बीच दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केंद्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा। आवेदक ने आरटीई के तहत जिस कैटेगरी/निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उसका सत्यापन संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जाएगा। लॉटरी से पहले दस्तावेज सत्यापन होने से, स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव के कारण प्रवेश निरस्त होने की समस्या नहीं होगी।
एसएमएस के माध्यम से मिलेगी जानकारी
ऑनलाइन आवेदन में किसी समस्या या कठिनाई की स्थिति में संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। 2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी द्वारा विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी।
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