भोपाल: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में पुल निर्माण के नाम पर सरकारी राशि में हेराफेरी और दस्तावेजों में कूटरचना का मामला सामने आया है। चाचर से कुहुनिया मार्ग पर म्यार नदी में बने पुल के फाइनल बिल में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की रीवा इकाई ने शिकायत के सत्यापन के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) के तत्कालीन अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की है।
जांच में सामने आया कि पुल निर्माण के लिए स्वीकृत अंतिम देयक 7 लाख 37 हजार 861 रुपये था, जिसे कथित तौर पर कूटरचना कर बढ़ाकर 40 लाख 91 हजार 300 रुपये कर दिया गया। इस पूरे मामले में माप पुस्तिका (Measurement Book-MB) गायब करने, दस्तावेजों में काट-छांट और पेनल्टी से बचने के लिए कथित आपराधिक साजिश रचने के आरोप हैं।
फाइनल बिल में 7.37 लाख की जगह बनाया 40.91 लाख का बिल
EOW की जांच के अनुसार म्यार नदी पुल और पहुंच मार्ग निर्माण का ठेका मेसर्स विजय कुमार मिश्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रीवा को दिया गया था। इसके लिए 5 फरवरी 2016 को अनुबंध निष्पादित हुआ था।परियोजना की मूल संविदा लागत 574.32 लाख रुपये थी। अनुबंध के मुताबिक निर्माण कार्य 18 महीने में यानी 4 अप्रैल 2018 तक पूरा होना था। लेकिन ठेकेदार ने निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं किया और करीब चार महीने की देरी से 31 अगस्त 2018 को निर्माण कार्य पूर्ण किया।इसके बाद जनवरी 2019 में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (SDO) सुशील कुमार मिश्रा ने 7,37,861 रुपये का अंतिम देयक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया था।
16.78 लाख रुपये की पेनल्टी से बचने के लिए रची गई साजिश
EOW के सत्यापन में सामने आया कि अंकेक्षक (Auditor) ने निर्माण कार्य में देरी, टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने और अन्य अनियमितताओं के आधार पर कुल 16,78,437 रुपये की कटौती निर्धारित की थी।आरोप है कि इतनी बड़ी पेनल्टी और कटौती से बचने के लिए तत्कालीन SDO सुशील कुमार मिश्रा ने कार्यालय से निर्माण कार्य से संबंधित माप पुस्तिकाएं वापस प्राप्त कीं।इसके बाद ठेकेदार और तत्कालीन उपयंत्री चंद्रशेखर तिवारी के साथ मिलीभगत कर कथित तौर पर दस्तावेजों में हेराफेरी की गई। जांच एजेंसी के अनुसार इसका उद्देश्य पेनल्टी की राशि को शून्य करना और शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर अनुचित लाभ हासिल करना था।
MB नंबर 605 गायब, दो अन्य माप पुस्तिकाओं में काट-छांट
इस मामले में सबसे गंभीर बात निर्माण कार्य से जुड़े महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों के गायब होने की है।EOW के सत्यापन में पाया गया कि माप पुस्तिका क्रमांक 605 को कथित तौर पर गायब कर दिया गया।माप पुस्तिका क्रमांक 606 में ओवरराइटिंग और काट-छांट की गई।माप पुस्तिका क्रमांक 734 में भी कथित तौर पर बदलाव किए गए।इन दस्तावेजों के आधार पर 1 नवंबर 2018 की तारीख का संशोधित फाइनल बिल तैयार किया गया।इस कथित फर्जी बिल में 7,37,861 रुपये की जगह 40,91,300 रुपये की राशि दर्शाई गई थी।
PWD के तत्कालीन अधिकारियों और ठेकेदार पर FIR
शिकायत के सत्यापन के बाद EOW रीवा ने तत्कालीन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और निजी ठेकेदार के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।इस मामले में जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं, उनमें शामिल हैं
सुशील कुमार मिश्रा: तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (SDO)
चंद्रशेखर तिवारी: तत्कालीन उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग, सीधी
मेसर्स विजय कुमार मिश्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रीवा: संबंधित संविदाकार
EOW ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120-B के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7-C, 13(1)(A) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है।