हरियाणा में बढ़ते गंभीर आपराधिक मामले को देखते हुए सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है। नायब सिंह सैनी सरकार हरियाणा में तीन 3 क्रिमिनल कानून लागू करने जा रही है। हरियाणा सरकार 28 फरवरी से तीनों नए आपराधिक कानून लागू करने जा रही है। इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद किया है। बीते शुक्रवार को सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य बनेगा जो इन तीन नए आपराधिक कानूनों को अपने यहां लागू करेगा। पहले ये कानून राज्य में 30 मार्च से लागू होने वाला था। हालांकि सरकार ने इसे अब एक महीने पहले ही लागू करने का निर्णय लिया है।
सीएम सैनी ने की थी बैठक
बता दें बीते शुक्रवार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की थी। इसी बैठक के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि अब हरियाणा सरकार तीन नए आपराधिक कानूनों को बजाय 30 मार्च के 28 फरवरी तक लागू कर देगी।
बजट सत्र में कानून बनाया जाएगा
सीएम ने बैठक में उन्होंने अवैध रूप से विदेश में जाने और वहां से आने वालों पर रोक लगाने, अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर रोक लगाने की दिशा में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। समीक्षा के समय सीएम ने संकेत दिया कि अवैध अप्रवास (इमीग्रेशन) रोकने के लिए फरवरी-मार्च में शुरू होने वाले बजट सत्र में कानून बनाया जाएगा।
ये तीन नए कानून होंगे लागू
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इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 शामिल हैं। ये तीन नए कानून 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता,1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके हैं।