नई दिल्ली। रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे 27 अक्टूबर 2026 से आरक्षण काउंटरों से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए भी वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा शुरू करने जा रही है। अब पात्र यात्री महज 45 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा पहले ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले पात्र यात्रियों को मिलती थी। हालांकि, बीमा लेना पूरी तरह वैकल्पिक होगा और इसका लाभ निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार मिलेगा।
45 पैसे के प्रीमियम पर मिलेगा 10 लाख रुपये तक का बीमा
रेलवे की वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के तहत पात्र यात्रियों को प्रति यात्री सिर्फ 45 पैसे का प्रीमियम देना होगा। इस राशि में सभी कर शामिल हैं। योजना का उद्देश्य रेल यात्रा के दौरान दुर्घटना या पॉलिसी में निर्धारित अप्रिय घटना की स्थिति में यात्रियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। बीमा के तहत मिलने वाली राशि घटना की प्रकृति और पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करेगी। यात्रियों को बीमा लेने से पहले इसके नियमों और कवरेज की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए।
मृत्यु और दिव्यांगता की स्थिति में कितना मिलेगा बीमा?
योजना के तहत अलग-अलग परिस्थितियों में बीमा कवर की राशि निर्धारित की गई है। पॉलिसी की शर्तों और पात्रता के अनुसार लाभ इस प्रकार मिलेगा:
मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता: 10 लाख रुपये तक।
स्थायी आंशिक दिव्यांगता: 7.50 लाख रुपये तक।
अस्पताल में उपचार का खर्च: 2 लाख रुपये तक।
पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए: 10 हजार रुपये तक।
बीमा राशि का भुगतान संबंधित बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। इसलिए केवल प्रीमियम की कम राशि देखकर बीमा लेने के बजाय उसके कवरेज और नियमों को समझना भी जरूरी है।
कन्फर्म और RAC टिकट वालों को मिलेगा लाभ
रेलवे की यह वैकल्पिक यात्रा बीमा सुविधा कन्फर्म, आरएसी (RAC) और आंशिक रूप से कन्फर्म आरक्षित टिकटों पर लागू होगी। इससे आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले पात्र यात्रियों को भी बीमा सुरक्षा चुनने का विकल्प मिलेगा। हालांकि, सामान्य और अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, बिना अलग सीट या बर्थ के यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगे।
बीमा लेना अनिवार्य नहीं, यात्री अपनी इच्छा से चुन सकेंगे
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि वैकल्पिक यात्रा बीमा लेना अनिवार्य नहीं होगा। यात्री अपनी जरूरत और इच्छा के अनुसार टिकट बनवाते समय इस सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं। बीमा लेने के लिए वैध मोबाइल नंबर देना जरूरी होगा। टिकट के किराए और बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। बीमा पॉलिसी का विवरण यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इसके बाद यात्री संबंधित बीमा कंपनी के पोर्टल पर अपने नॉमिनी यानी नामांकित व्यक्ति की जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
टिकट बनवाते समय काउंटर पर लें पूरी जानकारी
भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने यात्रियों से अपील की है कि आरक्षण काउंटर से टिकट लेते समय वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना की जानकारी जरूर प्राप्त करें। यात्री योजना की पात्रता, कवरेज और शर्तों को समझकर इसका लाभ ले सकते हैं। 27 अक्टूबर 2026 से आरक्षण काउंटरों तक इस सुविधा का विस्तार होने से ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करने वाले पात्र यात्रियों को भी कम प्रीमियम में यात्रा बीमा चुनने का अवसर मिलेगा।