कोलकाता: शहर के कैमैस स्ट्रीट इलाके में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल दमकल एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। विभाग ने 9, अवनींद्रनाथ टैगोर सरणी स्थित एक बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत की छठी और सातवीं मंजिल को तत्काल खाली करने का निर्देश दिया है।
अग्नि सुरक्षा मानकों में खामियों का आरोप
दमकल विभाग के अनुसार, इमारत की संबंधित मंजिलों पर आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपायों को प्रभावी तरीके से लागू और संचालित नहीं किया गया। विभाग ने इसे लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला माना है।

सुनवाई में मालिक नहीं हुए शामिल
अग्नि सुरक्षा संबंधी कथित लापरवाही को लेकर इमारत के मालिक को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, विभाग के अनुसार मालिक सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। वहीं, संबंधित मंजिलों के उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधियों ने सुनवाई में हिस्सा लिया और लीज एग्रीमेंट की प्रति के साथ अपना पक्ष रखा।
मालिक की जिम्मेदारी पर दमकल विभाग का जोर
लीज एग्रीमेंट और प्रतिनिधियों के बयान की समीक्षा के बाद विभाग ने स्पष्ट किया कि आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना, उसे प्रभावी रखना और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) हासिल करना मालिक की जिम्मेदारी है। विभाग ने पश्चिम बंगाल फायर सर्विसेज एक्ट, 1950 की धारा 11C का भी हवाला दिया है।
2023 में जारी हुआ था फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
दमकल सूत्रों के मुताबिक, 2 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और सात मंजिलों वाली इस व्यावसायिक इमारत का रिन्यूअल फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 10 अगस्त 2023 को तीन साल के लिए जारी किया गया था। विभाग का दावा है कि प्रमाणपत्र की अवधि खत्म होने से पहले इसके नवीनीकरण की सिफारिश की गई थी, लेकिन निर्धारित समय में नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई।
छठी-सातवीं मंजिल को बताया गया असुरक्षित
दमकल विभाग का कहना है कि अग्नि सुरक्षा उपायों के उचित रखरखाव में कमी और सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद खामियों के कारण छठी और सातवीं मंजिल अग्नि एवं जीवन सुरक्षा के लिहाज से असुरक्षित हो गई हैं। इससे वहां मौजूद लोगों और संपत्ति के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो सकता है।
FSC मिलने तक इस्तेमाल पर रोक
विभाग ने संबंधित मालिक को दोनों मंजिलें तत्काल खाली करने का निर्देश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि सभी जरूरी अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू करने और रिन्यूअल फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल करने तक छठी और सातवीं मंजिल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।