कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व सिंचाई मंत्री और सबंग के सात बार विधायक रह चुके मानस भुइयां ने अपने खिलाफ दर्ज कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया है। बुधवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने उनकी याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी।
क्या है पूरा मामला?
सबंग विधानसभा क्षेत्र के विष्णुपुर ग्राम पंचायत निवासी एक युवक ने 10 जून को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसकी पत्नी को चुनाव से पहले एक निजी कंपनी के माध्यम से नौकरी दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये लिए गए थे। युवक का दावा है कि नौकरी कुछ समय बाद समाप्त कर दी गई, जिससे उसे आर्थिक नुकसान हुआ।
मानस भुइयां ने आरोपों को बताया बेबुनियाद
एफआईआर दर्ज होने के बाद मानस भुइयां ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि उनका इस कथित लेन-देन से कोई संबंध नहीं है। अब उन्होंने गिरफ्तारी से संरक्षण और कानूनी राहत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
अग्रिम जमानत पर भी नजर
सूत्रों के मुताबिक, मामले की सुनवाई जल्द ही हाई कोर्ट में हो सकती है। वहीं, मानस भुइयां ने मेदिनीपुर जिला अदालत में अग्रिम जमानत की भी अर्जी दी है, जिस पर 29 जून को सुनवाई निर्धारित है।