कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कामकाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक नया मेमोरेंडम जारी कर निर्देश दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर शनिवार, रविवार और अन्य सरकारी छुट्टियों के दौरान भी कार्यालयों में "स्केलेटन स्टाफ" (न्यूनतम आवश्यक कर्मचारी) की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
रोस्टर के आधार पर होगी कर्मचारियों की ड्यूटी
25 जून 2026 को जारी इस आदेश के अनुसार, विभागों के सभी सेल को रोस्टर प्रणाली के तहत कर्मचारियों की ड्यूटी तय करनी होगी। छुट्टियों के दिनों में आवश्यक सरकारी कार्यों के लिए न्यूनतम संख्या में कर्मचारियों की मौजूदगी अनिवार्य रहेगी।

सरकारी कामकाज नहीं होगा प्रभावित
सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य के वरिष्ठ अधिकारी अक्सर शनिवार, रविवार और सरकारी अवकाश के दिनों में भी कार्य करते हैं। ऐसे में संबंधित विभागों से भी तत्काल सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी कारण कार्यालयों में स्केलेटन स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि सरकारी कार्यों में किसी तरह की बाधा न आए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश
यह मेमोरेंडम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों को इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।