जबलपुर: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने के फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
800 से अधिक पदों पर भर्ती
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 800 से ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन सभी पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने के फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है।
कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि जेंडर के आधार पर 100% आरक्षण देने का औचित्य क्या है।
पुरुष उम्मीदवारों की आपत्ति
याचिका में कहा गया है कि इस नीति के चलते योग्य पुरुष उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, जो समान अवसर के अधिकार के खिलाफ है।
अगली सुनवाई तय
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की बेंच में हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।