बेंगलुरु। कर्नाटक में साल 2016 में हुए बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या मामले में स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट का बड़ा आदेश
स्पेशल कोर्ट ने 15 अप्रैल को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था और 17 अप्रैल 2026 को सजा का ऐलान किया गया। अदालत ने माना कि सभी दोषियों ने हत्या की साजिश रची थी।
क्या था पूरा मामला?
2016 में धारवाड़ के एक जिम में बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में धारवाड़ सबअर्बन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई।
CBI जांच और चार्जशीट
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच में हत्या की साजिश, सबूत नष्ट करने, अवैध हथियार रखने और गवाहों को प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।
गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया
विनय कुलकर्णी को 2020 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिली, लेकिन 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी, यह कहते हुए कि गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश के सबूत मिले हैं।
कोर्ट ने क्या कहा?
स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120B (साजिश) के तहत सभी दोषियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और ₹30,000 का जुर्माना भी लगाया।