कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) को लेकर चल रहे लंबे गतिरोध के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन सेवानिवृत्त (Retired) कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, उनका बकाया डीए बेकार नहीं जाएगा, बल्कि वह राशि उनके निकटतम परिजनों या कानूनी वारिसों को दी जाएगी।
राज्य वित्त विभाग (Finance Department) ने इस संबंध में समाचार पत्रों में एक आधिकारिक विज्ञापन जारी कर पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी है।
इस अवधि का मिलेगा बकाया डीए
सरकारी विज्ञापन के अनुसार, 1 अप्रैल 2008 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक की अवधि का बकाया महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) दिया जाएगा। मृतक कर्मचारियों के वैध उत्तराधिकारियों को इस बकाए का दावा करने के लिए जल्द से जल्द संबंधित ट्रेजरी कार्यालय (Treasury Office) से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है—यानी उसी ट्रेजरी में जाना होगा जहाँ से मृत कर्मचारी को पेंशन मिलती थी।
आवेदन के लिए क्या-क्या दस्तावेज होंगे जरूरी?
विभागीय सूत्रों और नियमों के अनुसार, मृत पेंशनभोगी का बकाया डीए प्राप्त करने के लिए कानूनी वारिसों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज (Documents) जमा करने होंगे:
मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate): मृत सेवानिवृत्त कर्मचारी या पारिवारिक पेंशनभोगी का मूल डेथ सर्टिफिकेट।
कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र (Legal Heir Certificate / Succession Certificate): अदालत या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, जो यह साबित करे कि आवेदक ही मृतक का असली वारिस है।
पेंशनर के दस्तावेज (Pensioner's Documents): मृत कर्मचारी की पीपीओ (Pension Payment Order) कॉपी और पेंशन पासबुक।
आवेदक का पहचान पत्र (Applicant's ID & Address Proof): दावा करने वाले परिजन का आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी।
बैंक खाता विवरण (Bank Account Details): राशि ट्रांसफर करने के लिए दावेदार का बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक।
पारिवारिक पेंशन का विवरण: यदि आवेदक को पहले से पारिवारिक पेंशन मिल रही है, तो उससे जुड़े दस्तावेज।
प्रवासियों और लाइफ सर्टिफिकेट न देने वालों के लिए विशेष व्यवस्था
वित्त विभाग ने उन लोगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है जो अब राज्य से बाहर या विदेश में रह रहे हैं:
1. दूसरे राज्य/देश में शिफ्ट हुए पेंशनर्स: जिन पेंशनभोगियों ने अपने पेंशन केस दूसरे राज्यों या विदेशों में ट्रांसफर कर लिए हैं, उनके कानूनी वारिसों को बकाया डीए पाने के लिए संबंधित ट्रेजरी की हेल्पलाइन पर संपर्क करना होगा।
2. लाइफ सर्टिफिकेट के लिए विशेष छूट: जिन पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन पिछले नवंबर में 'लाइफ सर्टिफिकेट' (Life Certificate) जमा न करने के कारण बंद हो गई थी, सरकार उन्हें एक और मौका दे रही है। वे अब ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर जारी
राज्य सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया और किसी भी अन्य पूछताछ के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 033-22535417 जारी किया है, जिस पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी ली जा सकती है।