कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के 3 जुलाई 2026 को प्रस्तावित सिलीगुड़ी दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिलिगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की यात्रा को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 2 जुलाई 2026 को जारी किया गया।
इन इलाकों में रहेगा ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार बागडोगरा एयरपोर्ट (एयर फोर्स स्टेशन) के पांच किलोमीटर के दायरे तथा उत्तरकन्या और उसके आसपास के क्षेत्रों को 3 जुलाई 2026 के लिए नो-ड्रोन ज़ोन और नो-फ्लाई ज़ोन घोषित किया गया है। यह प्रतिबंध सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
BNSS की धारा 163 के तहत जारी हुआ आदेश
सिलिगुड़ी के पुलिस आयुक्त एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट सैयद वक़ार रज़ा (IPS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि वीआईपी सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
राज्य सुरक्षा निदेशालय के निर्देश पर कार्रवाई
आदेश में उल्लेख किया गया है कि पश्चिम बंगाल के सुरक्षा निदेशालय से मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की सूचना मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। इससे पहले जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप वीआईपी दौरे के दौरान नो-ड्रोन और नो-फ्लाई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए थे।
उल्लंघन करने वालों पर हो सकती है सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का ड्रोन उड़ाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस को आदेश के पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।