कोलकाता: पश्चिम बंगाल में शराब (लिकर) कारोबार से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए 25 जून 2026 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार के वित्त विभाग और वेस्ट बंगाल स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड (BEVCO) ने एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन के नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जिससे लीकर वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ाने की तैयारी की गई है।
गजट नोटिफिकेशन जारी, 25 जून से लागू होंगे नए नियम
वित्त विभाग की ओर से जारी आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 8 दिसंबर 2025 को जारी दो महत्वपूर्ण आदेशों को अब 25 जून 2026 से पूरी तरह लागू किया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव खालिद आइजाज अनवर (IAS) ने अधिसूचना जारी की है।

अब पहले जमा करनी होगी एक्साइज ड्यूटी
नए नियम के तहत फॉरेन लिकर (FL) और इंडिया मेड फॉरेन लिकर (IMFL) के डिस्ट्रीब्यूटर्स को फैक्ट्री, ब्रेवरी या बॉटलिंग प्लांट से माल उठाने से पहले एक्साइज ड्यूटी और अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी जमा करनी होगी। ड्यूटी भुगतान के बिना अब स्टॉक रिलीज नहीं किया जाएगा।
BEVCO की हाई लेवल बैठक में बना रोडमैप
नए सिस्टम को लागू करने के लिए 19 जून को साल्ट लेक स्थित BEVCO मुख्यालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें एक्साइज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ FL और IMFL डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और संक्रमण प्रक्रिया को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए तय हुई अहम डेडलाइन
BEVCO ने स्पष्ट किया है कि 21 जून तक ही पुराने सिस्टम के तहत सप्लाई ऑर्डर स्वीकार किए गए। 22 जून से नए OFS जारी नहीं होंगे। वहीं 24 जून दोपहर 2 बजे तक सभी लंबित ऑर्डर क्लियर करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे स्वतः रद्द माने जाएंगे।
P/L अकाउंट में रखना होगा पर्याप्त बैलेंस
25 जून से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी सीधे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पर्सनल लेजर (P/L) अकाउंट से काटी जाएगी। इसलिए सभी लाइसेंसधारकों को पर्याप्त बैलेंस बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।