मऊगंज/नईगढ़ी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल-जल पहुंचाने के लिए शुरू की गई योजना में कथित अनियमितताओं के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने PHE विभाग के तत्कालीन इंजीनियरों और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि कई निर्माण कार्य अधूरे और गुणवत्ताविहीन होने के बावजूद ठेकेदार को ₹3 करोड़ 85 लाख 900 रुपये का पूरा भुगतान कर दिया गया।
पांच साल बाद भी अधूरे पड़े हैं काम
मामला वर्ष 2021 में मऊगंज जिले के नईगढ़ी विकासखंड के विभिन्न गांवों में जल जीवन मिशन के तहत कराए गए कार्यों से जुड़ा है। योजना में पानी की टंकी, सबमर्सिबल मोटर पंप, पाइपलाइन, पंप हाउस, वाल्व चैम्बर, बिजली फिटिंग, घरेलू नल कनेक्शन और टंकी परिसर में बाउंड्रीवाल सहित कई निर्माण कार्य किए जाने थे।इन कार्यों को करीब 9 महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन शिकायत और सत्यापन के दौरान कई काम वर्षों बाद भी अधूरे पाए गए।
खटखरी में पहली बार पानी भरते ही ढह गई टंकी
जांच में नईगढ़ी तहसील के ग्राम खटखरी में नवनिर्मित पानी की टंकी के निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल सामने आए। आरोप के मुताबिक टंकी पहली बार पानी भरने के दौरान ही टूटकर गिर गई।
योजना के प्राक्कलन में 4,400 मीटर पाइपलाइन और 315 घरेलू नल कनेक्शन का प्रावधान था। जांच में बताया गया कि पाइपलाइन गांव के बाहर तक ही बिछाई गई और घरों के भीतर नल फिटिंग तथा कंक्रीट सर्कुलर स्टैंड पोस्ट का निर्माण नहीं किया गया।
करह में 5 की जगह सिर्फ 1 सबमर्सिबल मोटर
ग्राम करह उर्फ खैरागढ़ में पांच मोटर पंप के स्थान पर केवल एक सबमर्सिबल मोटर पंप मिला। वहीं 740 घरेलू कनेक्शन किए जाने के दावे के विपरीत सत्यापन के दौरान किसी भी घर के अंदर नल फिटिंग नहीं मिली।इसी तरह शिवराजपुर में ओवरहेड टैंक और सम्पवेल का निर्माण अधूरा पाया गया। गुढ़निया रघुनाथ में मुख्य पाइपलाइन तो डाली गई, लेकिन घरों के अंदर कनेक्शन नहीं किए गए और मुख्य पाइपलाइन भी पूरे गांव में नहीं बिछाई गई।
ठेकेदार को हुआ ₹3.85 करोड़ का पूरा भुगतान
सत्यापन के अनुसार कार्य के लिए न्यूनतम निविदा दर से 4.26 प्रतिशत बिलो रेट पर मेसर्स शिवेन्द्र तिवारी को कार्यादेश जारी किया गया था। PHE विभाग संभाग मऊगंज द्वारा ठेकेदार को निर्माण कार्य के लिए ₹3,85,00,900 का भुगतान किया गया।EOW के अनुसार शिकायत में अधिकारियों और ठेकेदार के बीच मिलीभगत कर गुणवत्ताविहीन कार्य कराने और उसके बावजूद भुगतान प्राप्त करने के आरोप सामने आए थे।
इन अधिकारियों और ठेकेदार पर FIR
मामले में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री जे.पी. (जनार्दन प्रसाद) द्विवेदी, तत्कालीन सहायक यंत्री संजय पाण्डेय, तत्कालीन उपयंत्री ए.पी. तिवारी और ठेकेदार शिवेन्द्र कुमार तिवारी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।EOW ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(5), 318(4), 61(2) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7(सी), 13(1), 13(2) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
पांच गांवों में जल प्रदाय शुरू नहीं होने का आरोप
जांच में जुड़मनिया, रघुनाथ, खटखरी, करह उर्फ खैरागढ़ और शिवराजपुर में जल प्रदाय से जुड़े कार्यों को गुणवत्ताविहीन या अधूरा पाए जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि निर्माण कार्य उपयोगी स्थिति में नहीं होने के बावजूद भुगतान किया गया और संबंधित गांवों में अब तक जल प्रदाय शुरू नहीं हो सका।