नई दिल्ली | दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज-3 लागू कर दिया है। इसके बाद दिल्ली और एनसीआर के प्रमुख शहरों में कई सख्त पाबंदियां लागू होंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को बताया कि कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी। इसके अलावा BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाले चार पहिया वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।
दिल्ली का AQI 382, हवा की गुणवत्ता बेहद खराब
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के 6 नवंबर को शाम 4 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 382 दर्ज किया गया। यह बहुत खराब श्रेणी में आता है। AQI के आकलन में 57 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट में PM2.5 को प्रमुख प्रदूषक बताया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार से हवा की गति और कम होने की आशंका है, जिससे प्रदूषण की स्थिति बिगड़ सकती है।
पांचवीं तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में
GRAP-3 के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी। इसमें बच्चे स्कूल जाकर कक्षाएं ले सकेंगे या ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। ऑनलाइन विकल्प वहां उपलब्ध कराया जाएगा, जहां इसकी सुविधा संभव हो।
BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध
प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल इंजन वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहनों के संचालन पर सख्त पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वाहन चालकों को इन प्रतिबंधों का पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है।
निर्माण कार्य, खनन और स्टोन क्रशर पर रोक
GRAP-3 के तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर का संचालन बंद करने और सभी प्रकार की खनन गतिविधियों तथा उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इन उपायों का उद्देश्य धूल और अन्य प्रदूषणकारी कणों के उत्सर्जन को कम करना है।
सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी करेंगे काम
GRAP-3 के तहत एनसीआर की राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार को सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कामकाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। केंद्र सरकार भी अपने कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था पर उचित निर्णय ले सकती है।
GRAP-2 के बाद अब GRAP-3 लागू
इससे पहले 2 नवंबर को दिल्ली का दैनिक औसत AQI 324 पहुंचने के बाद CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-2 लागू किया था। अब प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए एहतियातन स्टेज-3 लागू किया गया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार का सहयोग करें और GRAP-3 के तहत जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।