हुगली / कोलकाता: कोलकाता हाईकोर्ट के सख्त रुख और स्पष्ट निर्देश के बाद मगरा थाना पुलिस ने मंगलवार को बंगाल के स्टार क्रिकेटर और आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक में पढ़ाई कर रही एक मेडिकल छात्रा द्वारा 23 जून को हुगली के मगरा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस आरोपी क्रिकेटर को चुंचुरा अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है।
साढ़े तीन साल के रिश्ते और ब्लैकमेलिंग का आरोप
शिकायतकर्ता मेडिकल छात्रा के अनुसार, वह और अभिषेक पोरेल पिछले साढ़े तीन वर्षों से रिश्ते में थे और दोनों ने शादी करने का फैसला किया था। आरोप है कि शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और इस दौरान कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी शूट किए गए। लगभग डेढ़ साल पहले भी दोनों के बीच अनबन हुई थी, लेकिन तब पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। इस बार छात्रा ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर बलात्कार, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट की कई गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया।
हाईकोर्ट का आदेश और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की जब्ती
मामले की गंभीरता को देखते हुए हुगली ग्रामीण पुलिस के अधीक्षक कुंवर भूषण सिंह ने जांच का जिम्मा सौंपा था। जब पुलिस की शुरुआती जांच के दौरान पोरेल अपने चंदननगर स्थित आवास पर नहीं मिले, तो पीड़िता ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने पुलिस को निष्पक्ष जांच करने और पोरेल के फोन, लैपटॉप सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने के आदेश दिए, ताकि कोई भी आपत्तिजनक सामग्री लीक न हो सके।
आरोपों को पोरेल ने बताया था निराधार
अभिषेक पोरेल के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 69, 311, 318 तथा आईटी एक्ट की धारा 66/72 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, अपनी गिरफ्तारी से पहले अभिषेक पोरेल ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज और निराधार बताया था। उनका कहना था कि क्रिकेट में उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें बदनाम करने की नीयत से ये बातें सामने लाई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है।