अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (GD) और राइफलमैन (GD) के पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी है।
CAPF और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 50% आरक्षण
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत कॉन्स्टेबल (GD) और राइफलमैन (GD) के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम अग्निवीरों के कौशल और अनुभव का उपयोग सुरक्षा बलों में करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि चार साल की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
भर्ती प्रक्रिया में भी मिलेगी बड़ी राहत
पूर्व अग्निवीरों को केवल आरक्षण ही नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में भी राहत दी जाएगी। गृह मंत्रालय के अनुसार, उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और लिखित परीक्षा से छूट देने का प्रावधान किया गया है। इस फैसले से पूर्व अग्निवीरों के लिए सुरक्षा बलों में दोबारा शामिल होने का रास्ता आसान होगा और भर्ती प्रक्रिया में उनका समय भी बचेगा।
गृह मंत्रालय में बनाया गया 'एक्स-अग्निवीर विंग'
पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने एक्स-अग्निवीर विंग की स्थापना भी की है। यह विंग अलग-अलग सुरक्षा बलों में उनकी नियुक्ति और रोजगार से जुड़े अवसरों के लिए समन्वय का काम करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को सेवा समाप्ति के बाद भी सुरक्षा क्षेत्र में बेहतर करियर विकल्प मिल सकें।
कई राज्यों ने भी अग्निवीरों के लिए खोले अवसर
केंद्र सरकार के फैसले के बाद कई राज्यों ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा सेवाओं में आरक्षण और आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य सेवाओं में आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। इसमें फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पद शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस में 20% आरक्षण, आयु सीमा में भी छूट
दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में विशेष लाभ दिया गया है। दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट और अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की राहत दी गई है। अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को पांच साल की अतिरिक्त आयु छूट देने का भी प्रावधान है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन सेवाओं और जेल वार्डर भर्ती में 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण का ऐलान किया है। वहीं सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तीन साल और अग्निवीरों के पहले बैच के लिए पांच साल की आयु छूट दी गई है। उत्तराखंड और सिक्किम में भी वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू किया गया है। उत्तराखंड में 10 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण और सिक्किम पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है।
पहले बैच के अग्निवीरों का कार्यकाल होगा पूरा
अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए पहले बैच के अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल इस साल के अंत तक पूरा होने वाला है। इससे पहले सरकार ने उनके रोजगार और भविष्य को लेकर यह व्यवस्था तैयार की है। सरकार का मानना है कि अग्निवीरों को सुरक्षा बलों में प्राथमिकता देने से प्रशिक्षित युवाओं का बेहतर उपयोग होगा और देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।