नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एलपीजी कनेक्शन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि अब एक घर में केवल एक ही एलपीजी कनेक्शन मान्य होगा। सरकार ने गैस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर अतिरिक्त कनेक्शन रखने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अतिरिक्त गैस कनेक्शन तुरंत सरेंडर करने की अपील की है। 1 जून से इस नियम को लेकर सख्ती शुरू की जाएगी।
तेल कंपनियों ने जारी की सार्वजनिक सूचना
एचपीसीएल, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने संयुक्त रूप से जारी सूचना में कहा है कि एक परिवार में पति-पत्नी, विवाहित बच्चे और आश्रित माता-पिता के लिए एक ही रसोई होने की स्थिति में केवल एक एलपीजी कनेक्शन वैध माना जाएगा। इससे अधिक कनेक्शन रखना नियमों का उल्लंघन होगा।
अतिरिक्त कनेक्शन रखने पर बंद हो सकती है सप्लाई
सरकार के नए नियम के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता के पास एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन पाए जाते हैं, तो उसकी गैस सप्लाई बंद की जा सकती है। सप्लाई तभी दोबारा शुरू होगी जब सभी अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर कर दिए जाएंगे।
डबल बॉटल कनेक्शन की मिलेगी सुविधा
यदि अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करने के बाद उपभोक्ता के पास केवल एक कनेक्शन बचता है, तो उसे डबल बॉटल कनेक्शन (DBC) में बदला जा सकता है। इससे उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर दो सिलेंडर रखने की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
PNG उपभोक्ताओं को भी करना होगा सरेंडर
सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी नए निर्देश जारी किए हैं। जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
PNG उपभोक्ताओं को मिली विशेष छूट
25 मई 2026 को जारी संशोधन के तहत पीएनजी कनेक्शन लेने के 30 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। हालांकि उपभोक्ता चाहें तो ट्रांसफर वाउचर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भविष्य में पीएनजी सुविधा न होने वाले क्षेत्र में एलपीजी कनेक्शन दोबारा सक्रिय कराया जा सकेगा।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों तक नए एलपीजी कनेक्शन पहुंचाना, सब्सिडी वाले सिलेंडरों के दुरुपयोग और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाना तथा पीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है।
ऑनलाइन भी पूरी की जा सकती है प्रक्रिया
तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। यह सुविधा ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध कराई गई है।