कोलकाता: कोलकाता पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। इसके तहत 2 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक संवेदनशील क्षेत्र में धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस पर रोक रहेगी।
किन इलाकों में लागू रहेगा प्रतिबंध?
यह आदेश बौबाजार थाना, हेयर स्ट्रीट थाना और हेडक्वार्टर ट्रैफिक गार्ड के अधिकार क्षेत्र में के.सी. दास क्रॉसिंग से विक्टोरिया हाउस (CESC मुख्यालय) तक प्रभावी रहेगा।
हिंसक प्रदर्शन की आशंका के बाद फैसला
पुलिस के अनुसार विश्वसनीय सूचनाएं मिली थीं कि इस क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है। इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।
पांच से अधिक लोगों की गैरकानूनी भीड़ पर रोक
आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों की गैरकानूनी सभा, धरना, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। साथ ही लाठी या किसी भी घातक हथियार के साथ एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
कोलकाता पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNSS के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है।