कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सरकारी वाहनों पर विशेष ध्वज (फ्लैग) के उपयोग को लेकर नई गाइडलाइन लागू कर दी है। नवान्न के पर्सोनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स (IAS सेल) विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में पद और जिम्मेदारी के आधार पर अलग-अलग प्रकार के ध्वज निर्धारित किए गए हैं।
अधिकारियों के लिए अलग-अलग फ्लैग डिजाइन
नई व्यवस्था के तहत मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के वाहनों के लिए अलग-अलग डिजाइन के विशेष ध्वज तय किए गए हैं। इनमें नीले रंग के आयताकार, स्वालो-टेल (दो नुकीले सिरों वाले) और त्रिकोणीय ध्वज शामिल हैं।
निजी उपयोग पर पूरी तरह रोक
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन विशेष ध्वजों का उपयोग केवल आधिकारिक सरकारी कार्यों के दौरान ही किया जा सकेगा। निजी यात्रा, व्यक्तिगत कार्यक्रम या यातायात नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में इन ध्वजों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
रखरखाव की जिम्मेदारी तय
गाइडलाइन के अनुसार विशेष ध्वजों के वितरण, रखरखाव और नियंत्रण की जिम्मेदारी नवान्न में मुख्य सचिव के ओएसडी (OSD) और अंडर सेक्रेटरी के कार्यालय को सौंपी गई है, ताकि इनके उपयोग में एकरूपता और पारदर्शिता बनी रहे।
प्रशासनिक व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता
सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से सरकारी वाहनों की पहचान स्पष्ट होगी, विशेष ध्वजों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और प्रशासनिक अनुशासन को और मजबूत किया जा सकेगा।