नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को पार्टी के एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने की मांग खारिज कर दी। यह मामला अभिजीत दीपके की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल राहत देने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस पुरुषैन्द्र कुमार कौरव की बेंच ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। पार्टी की ओर से दावा किया गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे उनकी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।
अभिजीत दीपके ने शुरू की थी पार्टी
कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत अभिजीत दीपके ने 16 मई को की थी। अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। पार्टी की शुरुआत उस समय चर्चा में आई थी जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ‘कॉकरोच’ और ‘परजीवी’ संबंधी टिप्पणियां विवाद का कारण बनी थीं।
21 मई को ब्लॉक हुआ था एक्स अकाउंट
कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक एक्स हैंडल 21 मई को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बाद समर्थकों ने “कॉकरोच इज बैक” नाम से नया अकाउंट बनाया, जिसके लाखों फॉलोअर्स हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर यह कैंपेन अपने अलग प्रतीकों और डिजिटल रणनीति को लेकर लगातार चर्चा में बना हुआ है।
युवाओं की आवाज बनने का दावा
पार्टी का कहना है कि उसका उद्देश्य युवाओं की आवाज को मजबूत करना और सरकार को जवाबदेह बनाना है। हाल ही में पार्टी ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई थी।
चीफ जस्टिस ने दी थी सफाई
इस पूरे विवाद के बीच चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी टिप्पणी को लेकर सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी टिप्पणियां युवाओं के खिलाफ नहीं थीं, बल्कि उन लोगों के लिए थीं जो फर्जी और अवैध डिग्रियों के जरिए कानूनी पेशे में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया।