नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) की दरों में एक बार फिर बदलाव किया है। इस संबंध में 15 मई 2026 को नई अधिसूचना जारी की गई, जो 16 मई 2026 यानी आज से प्रभावी हो गई है।
पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर SAED लगाया जाएगा
नई व्यवस्था के तहत अब पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर SAED लगाया जाएगा। वहीं डीजल पर यह दर ₹16.5 प्रति लीटर तय की गई है। इसके अलावा विमान ईंधन यानी ATF के निर्यात पर ₹16 प्रति लीटर की दर लागू की गई है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तीनों ईंधनों पर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) शून्य रहेगा। यानी इस मद में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
आम उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत बनी रहेगी
विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और रिफाइनिंग मार्जिन में उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार समय-समय पर SAED की समीक्षा करती रहती है। इसका उद्देश्य घरेलू ईंधन आपूर्ति और निर्यात के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इन बदलावों का घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। यानी आम उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत बनी रहेगी।
ऊर्जा बाजार की दिशा पर असर पड़ सकता है
ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि निर्यात शुल्क में बदलाव से तेल कंपनियों की रणनीति और निर्यात लागत पर असर पड़ सकता है। खासतौर पर वैश्विक बाजार में मांग और कीमतों के अनुसार कंपनियां अपने फैसले लेंगी। फिलहाल सरकार के इस फैसले को तेल क्षेत्र के लिए अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे निर्यात नीति और ऊर्जा बाजार की दिशा पर असर पड़ सकता है।