कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने महानगरी में महिला और बाल सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के बेहाला इलाके में एक नाबालिग स्कूली छात्रा को जबरन कार में अगवा करने, नशीली चॉकलेट खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) करने और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का बेहद सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। पीड़िता की मां की शिकायत के बाद कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।
लिफ्ट देने के बहाने कार में बिठाया, स्कूल की सहेली भी थी शामिल
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह खौफनाक वारदात पिछले महीने 17 और 18 अप्रैल के बीच की है। पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, नाबालिग छात्रा जब रास्ते से गुजर रही थी, तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। कार के अंदर दो अज्ञात युवकों के साथ पीड़िता के ही स्कूल की एक सहेली पहले से मौजूद थी। सहेली को कार में देखकर पीड़िता ने उन पर भरोसा कर लिया और लिफ्ट के बहाने गाड़ी के अंदर बैठ गई।
चॉकलेट में मिलाया नशा, अज्ञात जगह पर ले जाकर किया गैंगरेप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जैसे ही छात्रा गाड़ी में बैठी, आरोपियों ने उसे खाने के लिए चॉकलेट दी। उस चॉकलेट में पहले से ही कोई नशीला या नींद का पदार्थ (Sedative) मिलाया गया था। चॉकलेट खाते ही नाबालिग छात्रा बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले गए, जहां दोनों युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
अश्लील वीडियो बनाकर दी धमकी, डर के कारण देरी से दर्ज हुई FIR
हैवानियत यहीं नहीं रुकी; आरोपियों ने पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाने के साथ-साथ इस पूरी वारदात का एक अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। होश में आने पर दरिंदों ने पीड़िता को वह वीडियो दिखाया और धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में पुलिस या अपने परिवार को कुछ भी बताया, तो वे इस वीडियो को वायरल कर देंगे और उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
इस भयानक घटना के बाद नाबालिग छात्रा गहरे सदमे (Trauma) और खौफ में थी। इसी डर और बदनामी के डर से पीड़ित परिवार तुरंत पुलिस के पास नहीं पहुंच सका था। आखिरकार हिम्मत जुटाकर पीड़िता की मां ने सरसुना थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पॉक्सो (POCSO) और नए कानून के तहत केस दर्ज, पुलिस कर रही गाड़ी की तलाश
सरसुना थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 123, 351(2) और 61(2) के साथ-साथ **पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की धारा 4, 6 और 10 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। मुख्य आरोपियों की पहचान करने के साथ-साथ पुलिस घटना में शामिल पीड़ित छात्रा की स्कूल की सहेली की भूमिका की भी जांच कर रही है। वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी का पता लगाने और उस अज्ञात लोकेशन को ट्रेस करने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने बताया कि कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं और आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा।