नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को जारी सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब 99.9% शुद्धता वाले सिल्वर बार, कच्ची चांदी (अनरॉट सिल्वर), सिल्वर पाउडर और सोने या प्लेटिनम की परत चढ़ी चांदी के आयात के लिए सरकारी अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
चांदी के आयात पर सरकार ने लगाई पाबंदी
नई व्यवस्था के तहत इन सभी वस्तुओं को ‘रिस्ट्रिक्टेड’ कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब इन्हें विदेश से सीधे आयात नहीं किया जा सकेगा और इसके लिए लाइसेंस या विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी।सरकार ने बताया कि यह कदम गैर-जरूरी आयात को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पहले भी बढ़ाई जा चुकी है इंपोर्ट ड्यूटी
इससे पहले 13 मई को सरकार ने सोना और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। अब नई पाबंदी के बाद कीमती धातुओं के आयात पर और सख्ती लागू हो गई है।