नई दिल्ली: बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार ने साफ किया है कि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था, स्वच्छता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने नियमों के पालन पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूर्ण रोक
सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बकरीद के दौरान गोवंश, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह अवैध मानी जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं
दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़कों, गलियों, पार्कों, खुले इलाकों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की गतिविधियों से आम लोगों को असुविधा होती है और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
साफ-सफाई को लेकर प्रशासन सख्त
नई गाइडलाइंस में कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों के उचित निपटान पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि अवशेषों को नालियों, सीवर लाइन या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित स्थानों का ही उपयोग करें और स्वच्छता बनाए रखें।
नियम उल्लंघन पर तुरंत करें शिकायत
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे तो तत्काल पुलिस या संबंधित विभाग को इसकी सूचना दें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
भाईचारे और शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील
दिल्ली सरकार ने सभी नागरिकों से बकरीद का पर्व शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि सभी समुदायों के सहयोग से ही त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सकेगा।