कपिल मिश्रा ने बकरीद को लेकर सख्त दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को जारी वीडियो संदेश में उन्होंने साफ किया कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी और सार्वजनिक स्थानों पर बलि देना पूरी तरह गैरकानूनी है।
प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि गोवंश, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना कानूनन अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी कुर्बानी
सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सड़कों, गलियों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। कुर्बानी केवल अधिकृत और निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी।
सफाई और कचरा निस्तारण को लेकर सख्ती
निर्देशों में कहा गया है कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले खून, कचरे और अन्य अवशेषों को नालियों, सीवर या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अवैध पशु बाजारों पर भी रोक
सरकार ने अवैध पशु बाजार लगाने, मवेशियों की गैरकानूनी खरीद-बिक्री और तस्करी पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस और विकास विभाग को निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं।
लोगों से सहयोग की अपील
मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि यदि कहीं नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस या विकास मंत्रालय को दें। उन्होंने कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में मनाना सभी की जिम्मेदारी है।
पहले भी सामने आई थीं शिकायतें
पिछले वर्षों में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और सफाई व्यवस्था को लेकर कई शिकायतें सामने आई थीं। इसी को देखते हुए इस बार दिल्ली सरकार और प्रशासन ने पहले से ही सख्त तैयारी और निगरानी व्यवस्था लागू की है।