रायपुर। शहर में कानून-व्यवस्था और सुगम यातायात बनाए रखने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस ने बड़ा निर्णय लिया है। पुलिस कमिश्नर Sanjeev Shukla ने जयस्तंभ चौक समेत आसपास के व्यस्त मार्गों पर किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, शोभायात्रा और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 25 फरवरी 2026 से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।
किन मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध
आदेश के अनुसार निम्न मार्गों पर आयोजन और प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी—
जी.ई. रोड: शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक
मालवीय रोड: जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक
सदर बाजार रोड: कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक
एम.जी. रोड: गुरुनानक चौक से शारदा चौक तक
आदेश का आधार
पुलिस उपायुक्त (मध्य) की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि इन अति व्यस्त मार्गों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक यातायात बाधित होता है, जिससे आम नागरिकों को भारी असुविधा होती है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई थी। इसके आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
सिंधी समाज में नाराजगी
इस फैसले के बाद सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगले महीने चेट्रीचंड्र पर्व के अवसर पर समाज द्वारा हर वर्ष शहर में भव्य आयोजन और शोभायात्रा निकाली जाती है। ऐसे में अचानक प्रतिबंध लगाना अनुचित है और यह समाज के साथ भेदभाव जैसा प्रतीत होता है।
पुलिस की अपील
पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह निर्णय केवल यातायात सुचारू रखने और शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
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