दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार अब राशन कार्ड के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही परिवार के प्रत्येक सदस्य की आधार संख्या देना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन आवेदन की तीन स्तर पर जांच की जाएगी। खाद्य आपूर्ति अधिकारी आवेदन की गहन जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर आवेदकों के घर जाकर सत्यापन भी कर सकते हैं। विभाग ने सभी क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों को नए नियमों के तहत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकार जल्द ही शहर में आठ लाख से अधिक नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। वर्तमान में दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्ड का कोटा निर्धारित है, जिसमें मृत्यु, पलायन या कार्ड सरेंडर होने पर नए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
पात्रता से जुड़े नए नियम
आवेदन के समय परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष से अधिक आयु) को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। यदि महिला 18 वर्ष से कम है तो परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य अस्थायी रूप से मुखिया माना जाएगा। आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा, जिसमें सभी सदस्यों के आधार कार्ड, निवास प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, पात्रता शपथ पत्र और बिजली बिल की प्रति लगानी होगी।
आय सीमा में बढ़ोतरी
सरकार ने राशन कार्ड के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया है। हालांकि कुछ श्रेणियों के लोग पात्र नहीं होंगे - जैसे आयकर दाता, चार पहिया वाहन मालिक, सरकारी कर्मचारी, ए-ई श्रेणी कॉलोनी में संपत्ति मालिक या 2 किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन रखने वाले परिवार।
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