भारत में एविएशन सेक्टर को लेकर एक बड़ा नियम लागू किया गया है। Directorate General of Civil Aviation (DGCA) के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब कोई भी विदेशी एयरलाइन बिना औपचारिक अनुमति के भारत में अपने विमान की लैंडिंग नहीं करा सकेगी। DGCA ने साफ किया है कि भारत में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन शुरू करने से पहले विदेशी एयरलाइंस को नियामक से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करना मकसद
नए नियम का उद्देश्य देश के एविएशन सेक्टर में सुरक्षा मानकों और नियामकीय निगरानी को और अधिक मजबूत बनाना है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत में आने वाली सभी विदेशी एयरलाइंस निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करें।
एविएशन अधिकारियों के अनुसार, यह कदम अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन में पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
एयरलाइंस को पहले लेना होगा क्लियरेंस
DGCA के मुताबिक, अब किसी भी विदेशी एयरलाइन को भारत में विमान लैंड कराने या किसी भी तरह का ऑपरेशन करने से पहले नियामक से औपचारिक अनुमति लेनी होगी। इसके बिना उड़ानों के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भारत के एविएशन सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था और नियामकीय नियंत्रण और अधिक मजबूत होगा।
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