शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कार्यालयीन पहनावे और सोशल मीडिया पर व्यवहार संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने जींस और टी-शर्ट पर प्रतिबंध लगाया है और कर्मचारियों को औपचारिक, साफ-सुथरे और शालीन कपड़े पहनने के लिए कहा है। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों या योजनाओं पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
ड्रेस कोड के मुख्य बिंदु
- पुरुष कर्मचारियों: शर्ट, पैंट या ट्राउजर, और जूते या सैंडल अनिवार्य।
- महिला कर्मचारियों: साड़ी, फॉर्मल सूट, सलवार-सूट, चूड़ीदार-कुर्ता के साथ दुपट्टा या शर्ट के साथ ट्राउजर-पैंट; जूते, सैंडल या चप्पल अनिवार्य।
- कार्यालय और अदालत में कैजुअल या पार्टी वियर पहनना सख्त वर्जित।
सोशल मीडिया नियम
- कर्मचारी अपने पर्सनल अकाउंट से सरकारी नीतियों या योजनाओं पर राय नहीं देंगे।
- सार्वजनिक मंच, ब्लॉग या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक या धार्मिक बयान देने से बचना होगा।
- उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
सरकार ने कहा कि ये निर्देश सरकारी कर्मचारियों की पेशेवर छवि, मर्यादा और सार्वजनिक सेवा की गरिमा बनाए रखने के लिए हैं।
Comments (0)