अगर आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन है, तो अब आपको अपना LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा। देश में बढ़ते गैस संकट के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने सप्लाई नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
नए आदेश के मुताबिक, PNG उपयोगकर्ताओं को न तो नया LPG कनेक्शन मिलेगा और न ही पुराना सिलेंडर रिफिल होगा। सरकार ने सप्लाई को लेकर पहले ही 9 दिन में तीन बार नए नियम जारी किए हैं। अब एक घर में PNG और LPG दोनों कनेक्शन रखना गैर-कानूनी होगा।
जिनके पास PNG कनेक्शन सक्रिय है, वे अब अपने LPG सिलेंडर की बुकिंग नहीं करा सकेंगे।
जिनके पास दोनों सुविधाएं हैं, उन्हें तुरंत अपना घरेलू LPG कनेक्शन विभाग को सरेंडर करना होगा।
PNG वाले उपभोक्ता अब नए घरेलू LPG कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
LPG सिलेंडर बुकिंग के नियम तीन बार बदले गए
6 मार्च: घरेलू LPG बुकिंग के लिए लॉक-इन पीरियड 21 दिन किया गया।
9 मार्च: डिमांड बढ़ने के कारण शहरों में लॉक-इन पीरियड बढ़ाकर 25 दिन किया गया।
12 मार्च: ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर बुक करने का गैप 45 दिन कर दिया गया।
कनेक्शन सरेंडर न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है
नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि जिनके पास PNG का विकल्प है, वे सिलेंडर छोड़ दें ताकि गैस उन लोगों तक पहुंच सके जिनके पास अन्य विकल्प नहीं हैं।
शनिवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि जिनके पास दोनों कनेक्शन हैं, वे नजदीकी LPG डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी के पोर्टल पर जाकर तुरंत कनेक्शन सरेंडर करें। सरेंडर करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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