तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। 15 मार्च को चुनाव आयोग की घोषणा के बाद राज्य में सभी चुनावी नियम प्रभावी हो गए हैं। मतदान 23 अप्रैल को होगा।
108 एंबुलेंस सेवा भी नियमों के दायरे में
चुनावी नियमों के तहत 108 एंबुलेंस सेवा को भी आचार संहिता के दायरे में लाया गया है। सेवा के अधिकारियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी है।
नकद राशि पर सख्ती
अब एंबुलेंस में मरीज और उनके परिजनों को 50 हजार रुपये से अधिक नकद ले जाने पर उसके दस्तावेज साथ रखने होंगे। बिना वैध कागजात के अधिक नकदी ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
कर्मचारियों पर भी लागू नियम
एंबुलेंस चालक और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधि से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे राज्य में निजी हेल्थ सर्विस के जरिए करीब 1,353 एंबुलेंस संचालित हो रही हैं।
एंबुलेंस में लगाए गए नोटिस
सभी एंबुलेंस में चुनावी नियमों से जुड़े नोटिस लगाए गए हैं। इनके अनुसार चिकित्सा उपकरणों के अलावा किसी अन्य सामान को ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
अतिरिक्त सख्ती और निगरानी
- मरीज और उनके परिजनों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को एंबुलेंस में बैठाने की अनुमति नहीं होगी।
- एंबुलेंस की जांच केवल अधिकृत अधिकारी, पुलिस और चुनाव पर्यवेक्षक ही कर सकेंगे।
- नकदी या अन्य सामान छिपाकर ले जाने से रोकने के लिए बॉक्स और उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
चुनाव प्रचार पर रोक
एंबुलेंस में चुनाव से जुड़ी कोई सामग्री ले जाना या वाहन पर चुनावी स्टिकर/चिन्ह लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
Comments (0)