बिहार : बिहार सरकार ने शादी-ब्याह और अन्य वैवाहिक कार्यक्रमों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब शादी समारोहों में केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही उपयोग किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से गैस की किल्लत और कालाबाजारी पर रोक लगेगी।
शादी के लिए SDO को देनी होगी सूचना
नई व्यवस्था के तहत अब जिस घर में शादी होगी, उसे अपने क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को आवेदन देना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ शादी का निमंत्रण पत्र भी संलग्न करना होगा। इसमें यह जानकारी देनी होगी कि कार्यक्रम में कितने मेहमान शामिल होंगे और कितने कमर्शियल सिलेंडरों की आवश्यकता होगी। इसके बाद प्रशासन द्वारा मांग का आकलन कर गैस की व्यवस्था की जाएगी।
कैटरर्स और हलवाई पर भी नियम सख्त
सरकार ने केवल आयोजकों ही नहीं, बल्कि कैटरर्स और हलवाईयों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। सभी कैटरिंग सेवाओं को कमर्शियल गैस के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 5 से 7 दिनों के भीतर कैटरर्स का रजिस्ट्रेशन पूरा करें, ताकि आपूर्ति व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके।
गैस संकट के चलते लिया गया फैसला
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम एशिया में जारी तेल और गैस संकट के कारण यह निर्णय लिया गया है। घरेलू गैस की किल्लत और कालाबाजारी रोकने के लिए वैवाहिक आयोजनों में कमर्शियल गैस का उपयोग अनिवार्य किया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।